मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरूद्ध न्यायालय में पेश हुए परिवाद
बालोतरा, 15 मई। जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किए हैं।
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वांकाराम चौधरी ने बताया कि जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार जिलेभर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरधारीराम एवं उनकी टीम द्वारा लगातार निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से 321 इन्फोर्समेंट सैंपल एवं 424 सर्विलेंस नमूने लिए जा चुके हैं। जांच के दौरान कई खाद्य सामग्री के नमूने मिलावटी पाए गए। इनमें से छह मामलों में अपील अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किए गए हैं।
उन्होने बताया कि माधव एग्रो ओवरसीज का घी ब्रांड नोवा, रब्बानी किराणा स्टोर का घी ब्रांड टुडे चॉइस, मैसर्स चम्पालाल कुम्भाराम का लाल मिर्च पाउडर, मैसर्स मोतीलाल खेतमल खत्री का लाल मिर्च पाउडर बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी का सूखा मेवा काजू मां अम्बे रेस्टोरेंट का दही शामिल है। इस सभी प्रतिष्ठानों एवं खाद्य सामग्री के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
सीएमएचओ डॉ. चौधरी ने बताया कि जांच में उक्त खाद्य सामग्री उपभोग के लिए अनुपयुक्त एवं खाने योग्य नहीं पाई गई। उन्होंने आमजन से खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता एवं शुद्धता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा जिलेभर में नमूनीकरण एवं निरीक्षण अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे।
