बाड़मेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान के निर्देशानुसार गुरुवार को विधिक साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा द्वारा उप-कारागृह, बालोतरा में शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा बताया कि बंदी भी समाज का एक अंग है। वे विधिक सेवा अभियान और विधिक सेवा दिवस पर यह प्रण लें कि वे कारागृह से जाने के पश्चात् ऐसा कोई कार्य जिससे दुबारा कारागृह में आना पड़े नहीं करेंगे। उन्होंने बंदियों को विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने प्रत्येक स्तर पर प्राधिकरण के संगठन, उनके कार्यों और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू होने के बारे में जानकारी प्रदान की तथा बन्दियों के कौशल विकास के लिए कारागृह के प्रभारी को निर्देशित किया कि बन्दियों को जल्द से जल्द कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिरक्षा अधिवक्ता स्कीम के तहत बंदी जोगाराम पुत्र अमराराम का प्रार्थना-पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवाया गया था जिसके जमानत आदेश भी शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। जो बंदियों को प्रदत्त विधिक सेवा का साक्षात उदाहरण के रूप में पेश हुआ।
इस शिविर में प्रतिरक्षा अधिवक्ता स्कीम के चीफ थानसिंह राजपुरोहित व कारागृह के प्रभारी भंवर जी तथा पैरा लीगल वॉलिंटियर दिनेश कुमार भी उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए।
