सिवाना क्षेत्र में फिर कोरोना की दस्तक, मोकलसर व पीपलून गांव में मिले 2 पॉजिटिव
सिवाना(बाड़मेर):सिवाना कस्बे के स्थानीय अंबेडकर छात्रावास में 9 जुलाई को 56 व्यक्तियों के कोरोना जांच हेतु सैंपलिंग ली गई। वही आज बाड़मेर से मिली रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई हैं। जिसको लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने बताया कि सिवाना क्षेत्र के मोकलसर गांव व पिपलून गांव में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मोकलसर गांव निवासी जो महाराष्ट्र से आया था तो वहीं पिपलून गांव निवासी अहमदाबाद से यहां आया थे, दोनों मरीजों को समदड़ी कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलने पर सिवाना सीएससी प्रभारी डॉ.शिवदत्त बोड़ा, वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी रोशन लाल माथुर की टीम ने पॉजिटिव मरीज के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग की साथ ही कोरोना मरीज के घर को सैनिटाइज करवाया गया। वही डॉ शिवदत्त बोड़ा ने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए परिवार के सदस्यों व मोहल्ले वासियों कि जल्द ही सैंपलिंग लेकर कोरोना जांच के लिये भिजवाई जाएगी।
144 के तहत " जीरो मोबिलिटी ' निषेधाज्ञा जारी:
सिवाना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वा. केन्द्र सिवाना द्वारा सिवाना उपखंड अधिकारी को अवगत करवाने पर सिवाना एसडीम प्रमोद सिरवी ने उपखण्ड क्षेत्र सिवाना के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी - रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर में कोरोना वायरस ( Covid - 19 ) का संक्रमण पाये जाने से ग्राम पीपलून व मोकलसर क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुए राजस्व ग्राम ग्राम पीपलून व सी - रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर की राजस्व सीमा में दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 की धारा 144 के तहत " जीरो मोबिलिटी ' निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये। वही आदेश जारी कर गांवों के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश जारी किये है। वही आदेशों का उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 , 269 , 270 एवं " The Rajasthan Epidemic Diseases Act - 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।