अधिवक्ता की पैरवी से जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
सिवाना(बाड़मेर)
सेशन कोर्ट बालोतरा ने सिवाना पुलिस थाने में दर्ज जानलेवा हमले के प्रकरण के आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए आरोपी प्रवीण सिंह की और से अधिवक्ता इमरान खान मेली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एफआईआर को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट है की आरोपी प्रवीणसिंह को जूठा फसाया है राजनीतिक षडयंत्र के तहत फसाया गया है।
राज्य की और से लोक अभियोजक मानाराम विश्नोई ने पैरवी करते हुए कहा कि प्रवीण सिंह पर आईपीसी की 452,384,307,327 जैसी गम्भीर धाराओं मैं मामला दर्ज है मुलजिम की जमानत खारिज की जाए दोनो पक्षों की बहस सुनकर सेशन न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए ।