प्रतिबन्ध के बावजूद दुकाने खुली रखने पर 17 प्रतिष्ठान को जुमार्ना लगाकर किया पाबंद, पुनर्रावति होने पर 5 हजार रुपये होगी जुर्माना राशी।
सिवाना (बाड़मेर): सिवाना उपखण्ड में प्रतिबन्ध के बावजुद अपनी दुकाने खुली रखने पर 17 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 4500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। उपखण्ड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से बढ रहे प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक जन अनुशासन पखवाडा मनाया जा रहा है। उन्होने बताया कि सोमवार को उपखण्ड सिवाना में प्रतिबन्ध के बावजूद दुकाने खोलने पर उपखण्ड प्रशासन एवं राजस्व दल सिवाना द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर उपखण्ड में उन्होने बताया कि कोविड गाइडलाईन की पालना न करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों से 4500 रूपये की जुर्माना राशि भी वसूल किया गया है।
आमजन से अपील की गयी कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाइडलाइंस अनुसार खुले रहने वाले प्रतिस्ठान/दुकानों को निर्धारित समय 5 बजे तक ही खुले रखने हेतु पाबंद किया।
दौराने निरीक्षण पाया गया कि कुछ दुकानें जो कि अनुमत नही थी, वे खुली पाई गयी ,जिनका चालान काटा गया,साथ ही सभी को पाबंद किया गया कि अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो सरकार के दिशानिर्देश में अगले 72 घण्टे के लिए दुकानों को सीज़ किया जाएगा, साथ ही पुनर्रावति करने वालो से 5000 का जुर्माना वसूला जाएगा।
