सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर तत्काल रोक
कोरोना वायरस का संकमण नहीं फैले इसके लिये धारा 144 की पूर्णतया पालना करें: प्रमोद सिरवी

सिवाना(बाड़मेर): कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सिवाना उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी ने बताया की राज्य में लगी धारा 144 जो कि बाध्यकारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए उपखण्ड क्षेत्र सिवाना में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले गणगौर पूजन एवं नवरात्रा स्थापना / चेटीचण्ड पर्व पर सामुहिक कार्यक्रम आयोजन पर तत्काल रोक लगाई गयी हैं।
वही आयोजनकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गणगौर का पूजन / नवरात्र का पूजन / नवरात्रा स्थापना / चेटीचण्ड पर्व का आयोजन व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाये न कि सामुहिक स्तर पर , जिससे कि कोरोना वायरस का संकमण नहीं फैले एवं धारा 144 की पूर्णतया पालना की जा सके एवं आप द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सहयोग प्रदान किया जा सके ।
आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई:जिला कलक्टर बाडमेर के धारा 144 के संशोधित आदेश 23 मार्च के अनुसार 05 ( पांच ) या अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने संबंधित आदेश की पालना नहीं करने पर आयोजनकर्ता के विरूद्ध FIR दर्ज की जावेगी। इस हेतू सभी पटवारी / ग्राम विकास अधिकारी ,सरपंच को निर्देशित किया किया गया हैं। किसी भी प्रकार के गणगौर पूजन के आयोजन होने की दशा में तुरन्त sdm, संबंधित थानाधिकारी अपने क्षेत्र के तहसीलदार या विकास अधिकारी को सूचित करें।